-औषधि एवं प्रसाधन नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर दो फर्माे को कारण बताओ नोटिस
– खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई
दुर्ग। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. जे.पी. मेश्राम द्वारा औषधि एवं प्रसाधन नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर दो फर्माे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं सिन्हा मेडिकल स्टोर्स धनोरा, प्रेरणा मेडिकोज हडको भिलाई, ओम श्री साई मेडिकल मालवीय नगर दुर्ग, माता लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, जुनवानी रोड, भिलाई (कुल 04 फर्म) पर निलंबन की कार्यवाही की गई।
गौरतलब है कि सीएमएचओ एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ जेपी मेश्राम के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षकों द्वारा माह अक्टूबर 2023 में कुल 55 निरीक्षण किया गया। इस अवधि में एक औषधि का नमूना डीपीसीओ के अंतर्गत लिया गया। खाद्य औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जानकारी दी कि 8 औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुए। सभी औषधि मानक स्तर के पाए गए। इसके अतिरिक्त जिले के औषधि निरीक्षकों द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के तहत धमधा क्षेत्र के बस स्टैण्ड, गंडई चौक के पास पानठेला, बीरझापुर के किराना स्टोर्स, सुपारी सेंटर, स्कूलों के आस पास, थाना छावनी क्षेत्र के बस स्टैण्ड, बाजार चौक के पास पानठेला, नंदनी रोड भिलाई क्षेत्र में चालानी कार्यवाही की गई। सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है व 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद खरीदना व बेचना प्रतिबंधित है की समझाईश के साथ कुल 16 प्रतिष्ठानों में चालानी कार्यवाही की गई।