दुर्ग। राज्य शासन ने पेंशनरों के जीवित होने का प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर तक जमा करने आदेश जारी किया गया है। नगर पालिक निगम दुर्ग के पेंशनधारी अधिकारी/ कर्मचारी के जीवित होने का सर्टिफिकेट राज्य शासन ने मांगा है, तभी पेंशनरों को पेंशन मिलेगी। जिसके परिपालन में आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि हर पेंशनरों को जानकारी दी जाए कि पेंशनधारी कर्मचारियों के जीवित होने का सर्टिफिकेट शासन को भेजना है, तभी पेंशनरों को पेंशन मिलेगी। यदि सर्टिफिकेट जमा करने में लापरवाही की तो पेंशनरों को पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए नगर निगम के पेंशन शाखा ने पेंशनरों का जीवित प्रमाण-पत्र मांगा है। उन्होंने कहा अति आवश्यक है पेंशनधारियों का जीवित प्रमाण पत्र जमा करना।
कई बार देखा गया है कि पेंशनधारी कर्मचारियों के मौत के बाद भी खाते में पेंशन आती है। इसलिए सरकार पेंशनरों का जीवित प्रमाण पत्र मांगती है, ताकि पेंशनरों की मौत के बाद पेंशन को बंद किया जा सके। सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियो और परिवार के पेंशनरों का जीवित होने का सर्टिफिकेट प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में संचालनाय को भेजने का आदेश जारी किया गया है। पेंशनरों का जीवित होने का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से सत्यापन कराकर पेंशनरों की सूची सहित माह अक्टूबर 31 अक्टूबर 2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करने के आदेश जारी किया गया है। इस संबंधित में आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने अधिकारी/कर्मचारियो एवं मृत्यु के परिवार पेंशनरो को जीवित सर्टिफिकेट नगर निगम कार्यलय के पेंशन शाखा में शीघ्र जमा करने के निर्देश दिये।